ईवी खरीदारों को कर राहत देने के लिए सरकार का नया खंड
ईवी न केवल लागत प्रभावी हैं बल्कि भारत में कर लाभ भी हैं
ईवी ग्राहक धारा 80 EEB के तहत अपने ऋण पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं
ऋण पर ईवी खरीदने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति कर कटौती के पात्र होंगे
यह कर लाभ वेतनभोगी पेशेवरों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है
ईवी ऋण का भुगतान करते समय कुल 1,50,000 रुपये की कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है
यह 4-व्हीलर और 2-व्हीलर EV खरीद दोनों के लिए उपलब्ध है
कर राहत केवल व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है