RBI ने हाल हीं में COVID-19 के मद्देनजर सभी टर्म लोन पर 3 महीने की मोहलत जारी की है.
महामारी की मार झेल रहे आर्थिक रूप से गरीबों के लिए एक सहायता.अधिस्थगन को चुनने या उसकी अनदेखी करने का अधिकार बैंक को है.इसलिए, उधारकर्ता जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं बैंक को सूचित करें.अधिस्थगन चुनने से उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.हालांकि, तीन महीने की मोहलत माफी नहीं है.
इसका लाभ उठाने वालों को अंत में अधिक लागत वहन करना होगा.देय ब्याज, मूलधन में जोड़ा जाएगा.शेष वर्षों में एक बड़े मूलधन पर ब्याज देना होगा.यदि आप गहरे वित्तीय संकट में हैं तो ही अधिस्थगन चुनें.यदि आप भुगतान कर सकते हैं तो भुगतान करना जारी रखें.यदि संभव हो तो क्रेडिट कार्डधारकों को बकाया राशि चुकाने की सलाह दी जाती है.अगले वर्ष कर की गणना करते समय इन 3 महीनों की ब्याज प्रतिबिंबित नहीं होगी.संक्षेप में, अधिस्थगन चुनने से पहले इन बातों पर ध्यान दें .