सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से नए आईटी नियमों के अनुपालन की स्थिति पर जल्द से जल्द जवाब देने को कहा
सोशल मीडिया फर्मों को नियमों का पालन करने के लिए 25 फरवरी से शुरू होने वाली तीन महीने की समय सीमा दी गई थी
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों के लिए लागू
भारत में पांच मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले किसी भी मंच को एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ माना जाएगा
नए नियमों के अनुसार, उन्हें एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने और शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है
उन्हें कंपनी का एक भौतिक पता भी देना चाहिए