देश में पांचवें चरण की अनलॉकिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जारी की गई रियायतें और दिशानिर्देश देश में लागू किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए ‘अनलॉक 5.0’ निर्देशों के अनुसार स्कूल और सिनेमा थिएटर खोलने की अनुमति दी गई है। नए चरण में सिनेमा क्षेत्र, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और खेल क्षेत्र के बाहर स्विमिंग पूल के लिए अनुमति है कि वे खुले मैदान में रहें।
बिजनेस-टू-बिजनेस प्रदर्शनियों का संचालन करने की अनुमति भी दी गई है। जब सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों की बात आती है, तो प्रतिबंधों में और ढील दी गई है। बाहरी इव्हेन्ट्स पर कोई संख्यात्मक बंधन नहीं है। हालांकि, बंद वातावरण में लोगों की संख्या स्थल की क्षमता 200 या आधी तक सीमित कर दी गई है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग दोनों ही मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्र ने राज्यों को स्कूल फिर से खोलने पर निर्णय लेने की भी अनुमति दी है। राज्य उन्हें खोलने से पहले सुरक्षा दिशानिर्देश जारी करने के लिए बाध्य हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में इसके बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। उस के अनुसार, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा पसंदीदा शिक्षण मॉडल होना चाहिए। जिन बच्चों को स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, वे ऑनलाइन मोड का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही हाजिरी भी नहीं लगाई जानी चाहिए। इसकी गणना केवल माता-पिता की सहमति के आधार पर की जानी चाहिए। यदि बच्चा स्कूल जाना चाहता है, तो माता-पिता द्वारा लिखित सहमति आवश्यक है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास नियमन क्षेत्रों को छोड़कर स्थानीय लॉकडाउन लगाने की विशेष अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष अनुमति अनिवार्य है। हालांकि, नियंत्रण क्षेत्र का पता लगाना जिला प्रशासन के दायरे में आता है। इसके अलावा, जिला प्रशासन केवल आवश्यक सेवाओं को देकर सख्त सीमा नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, वे हमेशा परिधि नियंत्रण के अधीन रहेंगे।