स्टार्टअप इंडिया की प्रवक्ता खुशबू वर्मा के मुताबिक, DIPP यूनीक आईडी वाले स्टार्टअप आयकर छूट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। दस साल से कम समय के लिए स्थापित स्टार्टअप्स इस छूट के लिए पात्र हैं।
Channeliam.com को दी गई खुशबू वर्मा के बयान के अनुसार, स्टार्टअप्स को लगातार तीन साल तक आयकर का भुगतान करने से बाहर रखा जाएगा। स्टार्टअप इंडिया में पंजीकृत एक अलग आईडी वाले स्टार्टअप को एंजेल टैक्स का भुगतान करने की धारा 56 की आवश्यकता से छूट दी गई है। एक प्रारंभिक चरण का स्टार्टअप आयकर लाभ के लिए योग्य नहीं हो सकता है। स्टार्टअप केवल अपने निगमन के दो साल बाद लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। खुशबू वर्मा के अनुसार, कोई व्यक्ति केवल तभी टैक्स छूट का अनुरोध कर सकता है, जब उसके पास कम से कम तीन साल पहले के वित्तीय रिकॉर्ड हों।