दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर-रिलायंस रिटेल सौदे पर रोक लगा दी
HC ने कहा कि फ्यूचर रिटेल ‘ने सिंगापुर आर्बिट्रेटर के आदेश का उल्लंघन किया है
अदालत ने समूह को सौदे के लिए दी गई मंजूरी को वापस लेने के लिए नियामक अधिकारियों से संपर्क करने का भी निर्देश दिया
समूह को सिंगापुर आर्बिट्रेटर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए लागत के रूप में 20 लाख रुपये भी जमा करने होंगे
यह धनराशि पीएम के राष्ट्रीय राहत कोष में जाएगी और इसका उपयोग गरीबों के COVID टीकाकरण के लिए किया जाएगा
इससे पहले, HC ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को बनाए रखने का निर्देश दिया था