UGC ने देश के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो मार्च में बंद होने के बाद से बंद हैं। UGV सप्ताह में छह दिन के मॉड्यूल में कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश कर रहा है।
बैठने की व्यवस्था और छात्रों की संख्या को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए समायोजित किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पीजी और शोध छात्रों को परिसरों में अनुमति दी जानी चाहिए । फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एकेडमिक और प्लेसमेंट जरूरतों के लिए पहुंच सकते हैं। स्कुल खोलने से पहले, या तो केंद्र या राज्य को क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करना चाहिए। केवल कंटेटमेंट झोन के क्षेत्रों को खोलने की अनुमति है।
छात्रों और शिक्षकों के लिए ज़ोन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, न तो छात्रों और न ही शिक्षकों को कंटेंटमेंट ज़ोन का दौरा करने की अनुमति है। परिसरों पर न्यूनतम 6 फीट की भौतिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए और मास्क को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। हाथों को गंदे न होने के बावजूद कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग कम से कम 20 सेकंड करें। खांसते / छींकते समय नाक और मुंह को किसी टिशू / रूमाल से ढकें। अपने आप से स्वास्थ्य की निगरानी करें और बीमारियों के मामले में तुरंत रिपोर्ट करें। परिसरों में, सार्वजनिक रूप से थूकना प्रतिबंधित है। यदि आवश्यक हो, तो आरोग्यसेतू ऐप इंस्टॉल और उपयोग करें।
छात्र और कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हॉस्टल केवल तभी खोला जा सकता है जब छात्रों को कैंपस में रहना आवश्यक हो। हालांकि, बीमारों को रुम साझा करने या समायोजित करने की अनुमति नहीं है। शैक्षिक संस्थानों के दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारें और सिफारिशें कर सकती हैं।